MP NEWS- राज्य शिक्षा केंद्र ने संविदा कर्मचारियों की सैलरी के संदर्भ में संशोधित आदेश जारी किया

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस पद पर अगस्त संविदा कर्मचारियों को 1 अगस्त 2023 से कितनी सैलरी मिलेगी। 

संचालक राज्य शिक्षा केंद्र की ओर जारी संशोधन आदेश में लिखा है कि, कार्यालयीन आदेश क्रमांक राशिके/ वित्त / 2023 /7099 भोपाल दिनांक 26.09.2023 को जारी आदेश के सरल क्रमांक 15 में अंकित जिला महिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) में लिपिकीय त्रुटि के कारण आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किया जा रहा है। म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22.07.2023 के अनुपालन में म.प्र. समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 को आयोजित की गयी। बैठक में उक्त आदेश के कडिका 3 अनुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण करते हुए मेट्रिक्स लेवल का न्यूनतम वेतन में "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित परिलब्धियां दिये जाने का निर्णय लिया गया। 

राज्य शिक्षा केंद्र, संविदा कर्मचारियों का नवीन वेतन निर्धारण, संशोधन आदेश की डायरेक्ट लिंक 

कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। आपकी स्क्रीन पर, एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया गया राज्य शिक्षा केंद्र का ऑफिशियल ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएगा। पीडीएफ फाइल है सिंगल क्लिक से प्रिंट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। 
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=88975

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