CM Sir, EWS प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 3 साल कर दीजिए, हर साल ₹700 नहीं दे सकते- Khula Khat

Bhopal Samachar
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EWS (Economically Weaker Section) वह वर्ग है जो सब्जी खरीदने के लिए मंडी के बंद होने का इंतजार करता है, ताकि सब्जियां सस्ती मिल जाएं। फिर सड़ी गली सब्जियों के ढेर में से थोड़ी बहुत उपयोग के योग्य सब्जियों को ढूंढ कर निकालता है। जिंदगी के हर कदम पर दो पैसे बचाने के लिए EWS ऐसा ही संघर्ष करता है। 1 साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 

1 - केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जा रहा है परंतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि मात्र 1 वर्ष है और इसको बनवाने में 500 से 700 रूपये का खर्च आता है। जो विद्यार्थी EWS की श्रेणी में आता है वह 700 रूपये प्रति वर्ष खर्च नहीं कर सकता। सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

2 - केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा SC एवं ST के छात्रों के प्रमाण पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाये जा रहे है और उन्हें परीक्षा फीस में भी छूट दी जाती है तो सामन्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए सरकार इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है। कहीं न कहीं सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा सामन्य वर्ग के पिछड़े छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सामान्य वर्ग में जन्म लेना ही पाप लगने लगता है।

3 - राजस्थान सरकार द्वारा EWS प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष और फीस में छूट दी गयी है। यानी ऐसा करने में कोई वैधानिक समस्या नहीं है। अतः मध्य प्रदेश राज्य एवं केंद्र सरकार से निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैद्य किया जाए जिस प्रकार से एससी एसटी के छात्रों के प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। ✒ मनीष गुप्ता

अस्वीकरण: खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। इससे पूर्व प्रकाशित हुए खुले खत पढ़ने के लिए कृपया Khula Khat पर क्लिक करें. यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- editorbhopalsamachar@gmail.com 

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