मध्यप्रदेश में 15000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में, सुप्रीम कोर्ट का असर- MP NEWS

सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के विवाद पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए b.Ed की डिग्री अमान्य है। उम्मीदवार के पास D.El.Ed अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम की डिग्री होनी चाहिए। इस फैसले के कारण मध्यप्रदेश के 15000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। 

मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अध्याधीन है

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं के साथ डीएलएड की डिग्री अनिवार्य है, क्योंकि कक्षा 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसका प्रशिक्षण B.El.Ed कोर्स में ही दिया जाता है। B.Ed कोर्ट में कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। राजस्थान के जिस प्रकार के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, बिल्कुल वैसा ही विवाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में WP/595/2023, WP/13768/2022 लंबित है। जबलपुर स्टेशन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की डिवीजन बेंच द्वारा आदेशित किया गया था कि, मध्यप्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अध्याधीन होगी। 

श्री ठाकुर ने बताया कि, मध्यप्रदेश शासन को सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए था परंतु शिक्षक भर्ती के लिए नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित मामले को गंभीरता से लिए बिना स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 25000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर दी गई। इनमें से 15000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक B.Ed डिग्री धारी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए आदेश जारी करना होगा। ऐसी स्थिति में नवनियुक्त 15000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एडवोकेट दिनेश चौहान ने बताया कि वर्तमान में प्रचलित भर्ती प्रक्रिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 11 अगस्त 2023 के बाद B.Ed वाले क्वालीफाई उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाएगी। 

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