मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के नए नियम, सारथी एप भी अपडेट होगा - MP NEWS

परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए नए नियम निर्धारित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ई-केवायसी कराना होगा। बिना ई-केवायसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया सारथी एप से की जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।

सारथी एप पर होगी eKYC

सारथी एप में ई-केवायसी की व्यवस्था के लिए बदलाव किया जाएगा। आवेदन सारथी एप के माध्यम से भी ई-केवायसी करा सकेंगे। भारत सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आधार बेस्ड ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन सेवाओं में आधार की अनिवार्यता से कार्य और आसान होंगे। परिवहन सेवाओं काे पूरी तरह से फेसलेस करने की मंशा के अनुरूप सरकार काम कर रही है।

पुराने दस्तावेजों के ई-केवायसी पर भी चल रहा विचार

शासन स्तर पर वाहन संबंधी पुराने दस्तावेजों का ई-केवायसी कराने पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए पिछले दिनों अधिकारियों की विभागीय बैठक में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया में कठिनाई आएगी, इसे दूर करने के लिए आइटी विभाग से बात चल रही है। तकनीकी कठिनाईयां दूर होती है तो पुराने दस्तावेजों का भी ई-केवायसी कराया जाएगा। हालांकि इसमें समय लगेगा। 

✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !