परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए नए नियम निर्धारित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ई-केवायसी कराना होगा। बिना ई-केवायसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया सारथी एप से की जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।
सारथी एप पर होगी eKYC
सारथी एप में ई-केवायसी की व्यवस्था के लिए बदलाव किया जाएगा। आवेदन सारथी एप के माध्यम से भी ई-केवायसी करा सकेंगे। भारत सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आधार बेस्ड ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन सेवाओं में आधार की अनिवार्यता से कार्य और आसान होंगे। परिवहन सेवाओं काे पूरी तरह से फेसलेस करने की मंशा के अनुरूप सरकार काम कर रही है।
पुराने दस्तावेजों के ई-केवायसी पर भी चल रहा विचार
शासन स्तर पर वाहन संबंधी पुराने दस्तावेजों का ई-केवायसी कराने पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए पिछले दिनों अधिकारियों की विभागीय बैठक में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया में कठिनाई आएगी, इसे दूर करने के लिए आइटी विभाग से बात चल रही है। तकनीकी कठिनाईयां दूर होती है तो पुराने दस्तावेजों का भी ई-केवायसी कराया जाएगा। हालांकि इसमें समय लगेगा।
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