MP हाई कोर्ट द्वारा DEO SAGAR को आदेश- रिटायर्ड शिक्षक को 90 दिन में पेमेंट करो - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका कपूर चंद्रजैन एवम् अन्य विरुद्ध मप्र शासन में, माननीय न्यायालय ने डीईओ सागर को 90 दिनों के अंदर अर्जित अवकाश का नगदीकरण से सम्बन्धित प्रकरण का निराकरण करने का आदेश पारित किया हैं। 

DEO ने 300 दिन अर्जित अवकाश का पेमेंट रोक रखा था

माननीय हाइकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग मैं यूडीटी के पद पर कार्यरत थे एवम् अब सेवानिवृत हो चुके हैं। याचिकाकर्ता के 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ जबकि शासन की नीति के अनुसार शासकीय सेवक को सेवकाल में अर्जित अवकाश के निर्देश हैं। 

याचिकाकर्ता ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए ज़िलाशिक्षा अधिकारी सागर को आदेशित किया हैं की आवेदकगण के प्रकरण का 90 दिनों के अंदर अर्जित अवकाश के नगदीकरण संबंधित प्रकरण का निराकरण करने का आदेश पारित किया हैं। 

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