MP NEWS- लॉकडाउन और कोरोना के मामले वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय का पत्र जारी

Madhya Pradesh Government news

लॉकडाउन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत लोक अभियोजक को आवश्यक परामर्श प्रदान करें। 

किन धाराओं में दर्ज हुए मामले वापस होंगे

- कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन। 
- लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। 
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन। 
- महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन। 
- आईपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 के तहत दर्ज किया गया मामला। 
- आईपीसी की धारा 269, 270 एवं 271 के तहत दर्ज मामले। 
- ऐसे समस्त मामले जिनमें अधिकतम 2 साल तक के कारावास अथवा जुर्माने का प्रावधान है। 

नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामले वापस नहीं होंगे 

पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय विधायक और सांसद को छोड़कर आम जनता के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। यानी वर्तमान अथवा भूतपूर्व माननीय विधायक अथवा सांसद के विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हुए हैं, वह वापस नहीं लिए जाएंगे। 



✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!