MP NEWS- कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, वेतन निर्धारण के लिए सेवा पुस्तिका की शर्त समाप्त

Madhya Pradesh Government employees news 

मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। अब उनके वेतन निर्धारण में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। सेवा पुस्तिका की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। IFMIS पोर्टल पर ऑनलाइन वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। 

वेतन निर्धारण के लिए आज दिनांक तक क्या प्रक्रिया होती थी

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश से समस्त कलेक्टर, कमिश्नर एवं सभी विभागों के अध्यक्ष को संबोधित पत्र क्रमांक 26 दिनांक 23 मई 2023 में लिखा है कि, संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को विभिन्न कार्यालयों के वेतन निर्धारण प्रकरणों को अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया गया है साथ ही संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 में संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एवं उनके संभाग के कार्यालय प्रमुखों को समय पर वेतन निर्धारण तथा निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन नियमन के लिए उत्तरदायी बताया गया है। 

वर्तमान में कार्यालय प्रमुख द्वारा IFMIS में शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद प्रकरण ऑनलाइन ही संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को अनुमोदन हेतु प्रदर्शित होता है। कार्यालय प्रमुख द्वारा भौतिक रूप से प्रेषित सेवा पुस्तिका के परीक्षण पश्चात् संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा अनुमोदन किया जाता है। शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका पर संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा वेतन निर्धारण अनुमोदन पद मुद्रा सहित चस्पा किया जाता है तथा सेवा पुस्तिका सम्बंधित कार्यालय को वापस कर दी जाती है। 

वेतन निर्धारण की वर्तमान प्रक्रिया में क्या समस्या है

उक्त प्रक्रिया में यह पाया गया है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवापुस्तिका संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को समय से प्रेषित नहीं की जाती है जिस कारण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के IFMIS लॉगिन पर उक्त वेतन निर्धारण लंबित रहता है अर्थात शासकीय सेवक के प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं हो पाता है। 

वेतन निर्धारण की समस्या का समाधान क्या है

इस समस्या के निराकरण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि वेतन निर्धारण पूर्ण रूप से IFMIS के माध्यम से ही निष्पादित किये जायेंगे तथा विशेष प्रकरणों को छोड़कर भौतिक सेवापुस्तिका कार्यालय प्रमुख द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को प्रेषित करने की अनिवार्यता नहीं होगी। 

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