Transfer policy 2023 MP Madhya Pradesh latest news
मध्यप्रदेश में कई कर्मचारी स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश की स्थानांतरण नीति 2023 का मंत्री परिषद द्वारा मंजूर किया जाना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव तैयार है, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा होगी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है क्योंकि बड़े बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि छोटे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और उनका नया सत्र शुरू होने के बाद गर्मियों की छुट्टियां भी लग गई है।पहले खबर आई थी कि 25 अप्रैल से ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे
सामान्य प्रशासन विभाग में अच्छी पकड़ रखने वाले एक प्रतिष्ठित पत्रकार की रिपोर्ट में बताया गया था कि 25 अप्रैल से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो निरंतर 1 महीना यानी 25 मई 2023 तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट की ट्रांसफर पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अलग से प्रावधान है।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट- डिपार्टमेंट वाइज एंप्लाइज ट्रांसफर लिमिट
- खाद्य एवं नापतोल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
- राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं SLR मिलाकर अधिकतम 200 ट्रांसफर।
- ट्राईबल डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर।
- हेल्थ डिपार्टमेंट यानी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर।
- राजस्व विभाग में पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की लिमिट।
- वन विभाग में रेंजर से लेकर नीचे तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर।
- हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से लेकर नीचे तक 4000 ट्रांसफर।
- शेष अन्य सभी विभागों में लगभग 10,000 स्थानांतरण।
मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी 2023- कौन किसका तबादला करेगा
- राज्य के अंतर्गत विभागों के अध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री करेंगे।
- विभिन्न विभागों में पदस्थ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव जारी करेंगे।
- जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विभाग के जिला अधिकारी जारी करेंगे।
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