जन्मतिथि में गड़बड़ी के कारण किसी की पेंशन नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट- NEWS TODAY

Bhopal Samachar

Central Government employees news

भारत की राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी की पेंशन से संबंधित एक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी की जन्म तिथि में गड़बड़ी पाई जाने पर उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। 

मामला एक चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी निर्माण श्रमिक (कंस्ट्रक्शन वर्कर) का था। विद्वान न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा सिंह ने कहा कि, निर्माण कार्यों में मजदूरी करने के लिए आने वाले श्रमिक ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते। इनके परिवारों में इनका सही जन्म दिनांक रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रखा जाता है। ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावना है इनकार नहीं किया जा सकता। चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के दो दस्तावेजों (लेबर कार्ड और आधार कार्ड) में दर्ज जन्म दिनांक में अंतर था। विद्वान न्यायमूर्ति श्री प्रतिभा सिंह ने कहा कि, केवल इस अंतर के कारण निर्माण श्रमिक की पेंशन नहीं रोकी जा सकती। 

2 दस्तावेजों में जन्मतिथि में अंतर होने के कारण उसे पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक कि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार ना होगी पेंशन प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य है तब तक उसे पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!