MP TRIBAL के अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया, महिला रसोईया का वेतन रोका था- NEWS

Madhya Pradesh Government employees high Court news

मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग में पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। मामला एक निर्धन महिला रसोईया के वेतन का है। अधिकारियों ने बिना वजह उसका वेतन रोक लिया था। 

हाईकोर्ट ने सन 2013 में वेतन जारी करने को कहा था

मामला सन 2013 का है। बुरहानपुर की रहने वाली महिला सोना बाई, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय Post-Matric हॉस्टल में रसोईया के पद पर पदस्थ है। उसकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर हुई थी। अधिकारियों ने बिना किसी कारण के उसका वेतन रोक लिया था। महिला कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करके वेतन भुगतान की मांग की थी। हाईकोर्ट ने ट्राइबल डिपार्टमेंट को निर्देशित किया था कि नियमानुसार महिला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन रिलीज करें। 

आदेश के बावजूद महिला का वेतन जारी नहीं किया गया। सन 2021 में महिला कर्मचारी ने अवमानना की याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई परंतु अधिकारियों ने वेतन जारी नहीं किया। इसी के कारण हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!