MP NEWS- मध्यप्रदेश में 50 लाख तक का कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन, ऑनलाइन आवेदन शुरू

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh government business loan scheme

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश के जिलों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इसके तहत अपना बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक इस योजना से संबंधित सभी सवालों के जवाब देंगे एवं युवाओं को बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे। 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना- शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा

मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि:- 
  • आवेदक मध्यप्रदेश निवासी हो, 
  • न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 
  • आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच हो, 
  • आवेदक की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक न हो, 
  • किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो, 
  • वर्तमान में किसी अन्य सरकार स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो, 
  • अपना स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करना चाहता हो, 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन कैसे करें

हितग्राही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सूची एमपी ऑनलाइन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है केवल एमपी ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालक का सेवा शुल्क अदा करना होगा। योजना का आवेदन करते समय आवेदक को 8वीं पास की अंकसूची, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कितना लोन और कितनी सब्सिडी

उद्योग क्षेत्र में 50 हजार रुपए से 50 लाख एवं सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की परियोजना मान्य की गई है। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष (त्रैमासिक आधार पर देय) तथा ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति संपाश्र्रिक प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ अधिकतम सात वर्षों के लिए होगा। 

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