युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षक के ट्रान्सफर को उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्टे किया - MP NEWS

Bhopal Samachar
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श्रीमती अरुणा सिंह पटेल शासकीय माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत,मदफहा जिला सतना में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रान्सफर नीति दिनांक 08/09/22 एवम आदेश दिनांक 19/09/22 के तहत उनका ट्रान्सफर कर, उन्हे शासकीय प्राथमिक विद्यालय, लालन टोला, मर्यादपुर, जिला सतना कर, आयुक्त लोकशिक्षण के द्वारा, रिलीविंग आदेश दिनांक 01/03/23, जारी कर दिए गए थे। ट्रांसफर का कारण, कथित रूप से एकल एवम शून्य शिक्षकीय शाला थी। 

श्रीमती पटेल के द्वारा, ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 01/03//23 को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से पैरोकार उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि याचिका कर्ता के वर्तमान संकुल में स्थान रिक्त होने के बाद भी 50 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में महिला का ट्रान्सफर कर दिया गया है। ट्रांसफर नीति एवम आदेश दिनांक 19/9/23 के अनुसार, युक्तियुक्त कारण/ट्रांसफर की कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक पूरी की जानी थी। परंतु, मनमाने ढंग से, मार्च 2023 में शिक्षक के अभ्यावेदन पर विचार किए बिना रिलीविंग की जा रही है।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल सहित 4 लोगो को नोटिस जारी करते हुए रिलीविंग आदेश दिनांक 03/04/23 को स्टे कर दिया है। श्रीमती पटेल पूर्ववत कार्य करेंगी। 

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