भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क एडमिशन की तारीख एवं टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है।
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग)
राज्य शिक्षा केंद्र से जारी परिपत्र में लिखा है कि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्वेश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है।
RTE के तहत ADMISSION हेतु आवश्यक दस्तावेज
प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर आधार सत्यापन कर अपने ग्राम / वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
1. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प- दिनांक 13 से 23 मार्च 2023 तक
2. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर दिनांक 15 से 25 मार्च मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे 2023 तक सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना।- दिनांक 15 से 25 मार्च 2023 तक
3. रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना। - 28 मार्च 2023
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।