JABALPUR एसपी सहित 2 पुलिस इंस्पेक्टरों के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस - NEWS TODAY

Madhya Pradesh High Court news

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा आईपीएस, पुलिस इंस्पेक्टर श्री विजय तिवारी एवं श्री अरविंद चौबे को उच्च न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया। मामला अधिवक्ता मौसम पासी और स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अभिजीत सिंह के बीच विवाद का है जिसमें पुलिस पर आरोप है कि उसने मामला तो दर्ज किया परंतु उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की।

Advocate Mausam Pasi vs health Inspector Abhijeet Singh Parihar

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिवक्ता मौसम पासी की रिपोर्ट पर जबलपुर के कैंट थाने में सन 2020 में कैंट बोर्ड के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अभिजीत सिंह परिहार के विरुद्ध आईपीसी एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

Contempt of madhya Pradesh high court

तब शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक WP 7825/2021 दायर की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी। इसके बाद कैंट थाने के टीआई श्री अरविंद चौबे एवं श्री विजय तिवारी द्वारा फरियादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के बयान लिए बिना ही स्पेशल कोर्ट में खात्मा दाखिल कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 

CoC notice- Siddharth Bahuguna IPS, TI Vijay Tiwari, TI Arvind Chaube

तब याचिकाकर्ता अधिवक्ता मौसम पासी ने जबलपुर एसपी सहित तत्कालीन टीआई श्री विजय तिवारी और वर्तमान टीआई चौबे के विरुद्ध अवमानना याचिका CONC 688/2023 दाखिल की। इस याचिका की सुनवाई आज 24 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस मनेंद्र सिंह भट्टी द्वारा की गई एवं उन्होंने एसपी जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा आईपीएस, पुलिस इंस्पेक्टर विजय तिवारी एवं अरविंद चौबे को उच्च न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी को 4 सप्ताह का समय दिया गया है।

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