MP NEWS- सर्व शिक्षा अभियान के रसोईया और चौकीदारों को भी संविदा कर्मचारी माने, हाई कोर्ट

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किए गए रसोईया एवं चौकीदारों को संविदा कर्मचारी कंसीडर करने और संविदा कर्मचारियों की तरह मानदेय एवं अन्य सुविधाओं की मांग वाले अभ्यावेदन पर 60 दिन के भीतर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। 

कृष्णकांत पांडे एवं अन्य आठ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक अग्रवाल के समक्ष आवेदक गणों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदक गण सर्व शिक्षा अभियान के तहत कटनी जिले में बालक छात्रावास में कार्यरत हैं एवं लगातार 2018 से कटनी जिले के विभिन्न आवासीय छात्रावास में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए थे और उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन प्रदान किया जाता है जो कि नियम विरुद्ध है। 

संविदा नियुक्ति के नाम पर बुलाया और दिहाड़ी मजदूर नियुक्त कर दिया

आवेदक ओम प्रकाश पांडे मुख्य रसोईया, मोहन सिंह सहायक रसोईया, संध्या पांडे सहायक रसोईया, रूपेश कुमार पांडे सहायक रसोईया, कृष्णकांत पांडे चौकीदार, संतोष अहिरवार सहायक रसोईया, वीरेंद्र कुमार तिवारी मुख्य रसोईया, आरती चौधरी सहायक रसोईया, आवेदक गण राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 28 65 दिनांक 18 अगस्त 2018 के तहत कटनी जिले में कार्यरत हैं। आवेदक गणों का जिला चयन समिति की ओर से इनका चयन, चौकीदार, रसोईया एवं सहायक रसोईया के पदों पर संविदा के आधार पर किया गया था पर इन्हें कलेक्टर दर पर भुगतान किया जा रहा है। 

यह की आवेदक गणों को कलेक्टर रेट पर भुगतान किया जा रहा है जबकि आवेदक गणों की समस्त सेवाएं संविदा कर्मचारी की भांति है अतः शासन के आदेश दिनांक 18 आठ 2008 के नियमावली के अनुसार आवेदक गणों को संविदा कर्मचारियों की भांति वेतन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए। 

माननीय न्यायालय ने अनावेदक, कटनी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अवसाद दिवस के भीतर आवेदक गणों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण करके न्यायालय को अवगत कराएं। माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों की ओर से एड सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। 

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