मध्यप्रदेश में आरटीआई ऑनलाइन, सूचना आयोग ने हाईकोर्ट को बताया- MP NEWS

जबलपुर
। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया है कि आयोग में शिकायत एवं अपील के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ना केवल तैयार हो चुका है बल्कि पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने आयोग के जवाब को रिकार्ड पर लेकर इस मामले में राज्य शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए। इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है। मध्य प्रदेश ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने याचिका दायर कर बताया था कि राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, शिकायतें एवं अपील आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा नहीं है। इससे आवेदकों को परेशान होना पड़ता और जानकारी प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7

उन्होंने दलील दी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी आवेदक की जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी मांगे जाने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में आवेदन व अपीलों की व्यवस्था आनलाइन नहीं होने से इस प्रावधान का पालन नही हो रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य लंबे समय से आरटीआइ आनलाइन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 

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