भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने सभी कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम और लोक सेवा केंद्रों के जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे कैंडीडेट्स के आवेदन पेंडिंग नहीं करें।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी परिपत्र क्रमांक 114 दिनांक 13 फरवरी 2023 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जाति, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षण कर संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार नियत समयावधि के पूर्व शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें।
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