MP karmchari news- क्रमोन्नति पर रोक से अध्यापकों में आक्रोश

जबलपुर
। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांताध्यक्ष मुकेश सिंह ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 01 जुलाई 2018 के पश्चात 12 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापक / नवीन संवर्ग के शिक्षकों को आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल के एक तुगलकी आदेश के द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने पर रोक लगते हुए कहा गया है कि नवीन संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के जो आदेश जारी किये गये हैं उसे शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए स्वीकृती आदेश नियामानुसार नहीं हैं। 

शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग के 21 वर्षो की सेवाओं को दरकिनार करते हुए 01 जुलाई 2018 से आदेश को बताकर अध्यापकों में आक्रोश बढा रहा है। जहां पूर्व में शासन द्वारा स्पष्ट कहा गया था, कि नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता दिनांक होगी वहीं अध्यापकों की वरिष्ठता नजर अंदाज करने की जा रही है। 

संघ के मुकेश सिंह, अजय ठाकुर, सुनील राय, मनीष चौबे, योगेन्द्र मिश्रा, महेश कोरी, धीरेन्द्र सोनी, मो० तारिख, नितिन शर्मा, अभिषेक मिश्रा, पवन ताम्रकार, प्रियांशु शुक्ला, आन्नद रैकवार, गणेश उपाध्याय, दीपक पटैल, संतोष तिवारी, प्रणव साहू, शुभसंदेश सिंगौर, राकेश दुबे, मनीष लोहिया, मनीष शुक्ला, नितिन अग्रवाल, गगन चौबे, विनय नामदेव, संतोष कावेरिया, अनुराग मिश्रा, गणेश उपाध्याय, के. के. प्रापति, आदित्य दीक्षित आदि ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि अध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाये तथा आयुक्त लोक शिक्षण का तुगलकी आदेश निरस्त किया जावे।
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