Legal advice- क्या कोई आम नागरिक भी कोर्ट में मामले की पैरवी कर सकता है, जानिए

Bhopal Samachar
0
The Advocate Act, 1961
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 अधिवक्ताओं के एक वर्ग का निर्धारण करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 30 बताती है की विधि का व्यवसाय वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) की नामावली में दर्ज है एवं अधिनियम की धारा 33 केवल वकीलों को ही विधि व्यवसाय अर्थात वकालत करने का अधिकार देती है। सवाल यह है की क्या कोई व्यक्ति बिना अधिवक्ता बने हुए अर्थात जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद नामावली में नहीं है वह अपने या अन्य मामले की पैरवी कर सकता है जानिए।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 32 की परिभाषा

कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति अपने समक्ष किसी विशिष्ट मामलों में किसी भी व्यक्ति को जो वकील नहीं है उसे मामले की पैरवी, बहस आदि करने की मंजूरी दे सकता है। यह न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है परंतु यह धारा किसी भी व्यक्ति को (जो वकील नहीं है) किसी विशेष मामले की पैरवी करने की अनुमति देती है। विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देती।

हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा,  (वर्ष 1978) 

उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि “ किसी निजी व्यक्ति को, जो वक़ील नहीं है, अदालत में पेश होने और किसी पक्षकार की ओर से पैरवी करने का अधिकार नहीं है, उसे इसके लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसके लिए पक्षकार को ही पहल करनी होगी। इसकी अनुमति देना या नहीं देना यह अदालत की इच्छा पर है। ऐसा भी हो सकता है कि अदालत इसकी अनुमति देने के बाद बीच में ही इसे वापस ले ले। अगर उसको लगता है कि प्रतिनिधि कोई निंदनीय काम कर रहा है। इसकी अनुमति देने या इंकार करने से पहले संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी, उसका संबंध, किसी निजी व्यक्ति की सेवा लेने की अनुमति की वजह और अन्य परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जानी चाहिए। 

साधारण शब्दों में अगर कहे तो कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति न्यायालय की आज्ञा प्राप्त करके न्यायालय के समक्ष मामले की पैरवी कर सकता है, अनुमति देना या नहीं देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!