MP NEWS- हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगाई, टीकमगढ़ के शिक्षक का मामला

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें सूचना आयुक्त ने आरटीआई आवेदन शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की थी। हाईकोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार से आरटीआई कानून का गला घुटने की कोशिश की जा रही है। 

शिक्षक अपने खिलाफ शिकायत की जांच रिपोर्ट मांग रहा था

मामला मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है। यहां पदस्थ शासकीय शिक्षक श्री विवेकानंद मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत उनके खिलाफ की गई शिकायत और जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीईओ कार्यालय से सूचना नहीं मिली तो उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सामने प्रथम अपील प्रस्तुत की। इसके बाद भी जानकारी नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। 

राज्य सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई करने के बाद सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि 32 दिन के भीतर शिक्षक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी के साथ टीकमगढ़ कलेक्टर को आदेशित किया कि शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की जाए क्योंकि उन्होंने आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग किया है। उनकी नियत अच्छी नहीं है। शासकीय शिक्षक ने सूचना आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। 

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!