मध्य प्रदेश। इंदौर स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार मिश्रा ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर श्री पंकज गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई। यह मामला 20 फरवरी 2008 का है। असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता के घर पर छापामार कार्यवाही की गई थी। उन्हें ₹900000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।
न्यायालय में बताया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा के माध्यम से एक पैकेजिंग इकाई के संचालक से रिश्वत ली जा रही थी। धमकी दी गई थी कि यदि रिश्वत नहीं मिली तो इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे, कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देंगे। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे।
कोर्ट में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट और प्रमाण सही पाए गए। विद्वान न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आयकर विभाग के दोनों अधिकारियों और उनके साथ शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3-3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।