INDORE- नायब तहसीलदार सहित 6 के खिलाफ FIR, Law College प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड

इंदौर
। नायब तहसीलदार पंकज यादव एवं पटवारी कैलाश चौधरी सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि सभी ने मिलकर जमीन का फर्जी नामांतरण किया और रजिस्ट्री करवा ली। 
टीआइ प्रीतमसिंह के मुताबिक, बांगड़दा निवासी रामेश्वर पुत्र रावजी दयाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। रामेश्वर दयाल ने बताया कि रिश्तेदार श्याम दयाल, पवन दयाल, अन्नपूर्णा बाई ने उसकी जमीन का नामांतरण करवा कर रजिस्ट्री करवा ली। पुलिस ने जांच की तो पटवारी कैलाश चौधरी और नायब तहसीलदार पंकज यादव की संलिप्तता निकली। शिकायत करने पर आरोपितों ने रामेश्वर से समझौता कर लिया। नामांतरण तो निरस्त करवा लिया लेकिन रजिस्ट्री शून्य नहीं हो पाई। 

Law College प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड 

इंदौर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन सिंह यादव ने प्राचार्य डा. इनामुर्रहमान और सहायक प्राध्यापक डा मिर्जा मोजिज बेग को निलंबित कर दिया है। वहीं तीन अतिथि विद्वानों को फालेन आउट कार्रवाई के दायरे में लिया है। इसके चलते ये शिक्षक कभी भी सरकारी कालेजों में पढ़ा नहीं सकेंगे।

तीन अतिथि विद्वान फालेन आउट 

कालेज के प्रो. अमीक खोखर, डा. मिर्जा मोजिज बेग, डा. फिरोज अहमद मीर, डा. सुहैल अहमद वाणी, प्रो. मिलिंद कुमार गौतम, डा. पूर्णिमा बीसे पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जांच में समिति के सामने अनुच्छेद 370 का विरोध और भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात साबित हुई है। 

सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में प्राचार्य इनामुर्रहमान और डा. बेग की लापरवाही बताई गई है। उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी थी। वहीं, एक शिक्षक पर छात्राओं को रेस्टोरेंट व कैफे में बुलाने का आरोप भी लगा था। छात्र संगठन ने इसे लेकर कुछ फोटो भी समिति सदस्यों को उपलब्ध कराए हैं। 

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