ग्वालियर। कांग्रेस पार्टी के विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह एवं उनके साथी गोपाल चौरसिया को ग्वालियर की जिला अदालत ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। यह सभी फर्जी रजिस्ट्री बनाने के अपराधी पाए गए हैं।
विधायक अजब सिंह कुशवाह ने एक प्लॉट दो लोगों को बेच दिया
कांग्रेस पार्टी के नेता अजब सिंह कुशवाह मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से विधायक हैं। जिला न्यायालय में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। इन पर आरोप था कि इन्होनें फरियादी पीएल शाक्य को महाराजपुरा के सर्वे नंबर 516, 517 पर 1600 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा था। जब शाक्य ने उस प्लॉट पर निर्माण कराना शुरू किया तो पता चला कि ये प्लॉट पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है।
जिसके बाद इस मामले की शिकायत फरियादी पीएल शाक्य ने महाराजपुरा थाने में की थी। तब 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि विधायक अजब सिंह कुशवाह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। चुनाव के समय मुरैना की कृतिका अपहरण का आरोप लगा था। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने अजब सिंह कुशवाहा के दरवाजे पर आकर जहर खा लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी।
प्रॉपर्टी के मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ प्रस्तुत की गई परंतु मामले दर्ज नहीं हुए। समाचार लिखे जाने तक विधायक अजब सिंह कुशवाहा को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।