भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी की बहुचर्चित रोहित हाउसिंग सोसायटी में हुए फर्जीवाड़े में EOW ने एक और FIR दर्ज की है। इस FIR में संस्था के संचालक बालकृष्ण दामाजी निनावे पर बिना अधिकार 138 प्लॉट और 43 दुकानें बेचकर संस्था को 44 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
बालकृष्ण दामाजी निनावे 2008 में सोसायटी के संचालक बने। दो सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद 2011 में उन्हें संचालक व अध्यक्ष बनाया गया। निनावे ने 138 प्लॉट और 43 दुकानें बेचकर उनकी रजिस्ट्री करा दी। नियमानुसार संचालक मंडल के 7 सदस्यों द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद ही वे ऐसा कर सकते थे। ईओडब्ल्यू ने संचालकों के बयान लिए तो सभी ने यह कहा कि निनावे को अधिकृत नहीं किया गया था।
उनके खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी की धाराओं 420, 467, 468 और 120-बी में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके पहले 2019 में ईओडब्ल्यू ने घनश्याम सिंह राजपूत एवं अन्य के खिलाफ 22.70 करोड़ रुपए के घोटाले की एफआईआर दर्ज की थी। राजपूत को जेल भी भेजा गया था। हाल ही में सीबीआई की अदालत ने राजपूत को आय से अधिक संपत्ति के एक अन्य मामले में सजा सुनाई है।