भोपाल। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडीदीप शाखा के विकास अधिकारी संजीव यादव को सीबीआई कोर्ट भोपाल के विशेष न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने 3 साल की जेल और ₹6000 जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके साथ ही आरोपी एवं बीमा एजेंट ममता गुप्ता और नितिन सक्सेना को दोष मुक्त घोषित किया गया है। मामला कमीशन के लालच में बीमा पॉलिसी में गड़बड़ी करने का है।
मार्कफेड के अनाज का बीमा किया गया था
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न भन्डारण स्थानों पर खुले में अनाज का भंडारण किया जा रहा था। मार्कफेड के द्वारा वर्ष 2011 में अनाज की सुरक्षा के लिए बीमा करवाने के निविदाएं आमंत्रित की गई। इस निविदा में अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि बीमा कंपनी की ओर से कोई एजेंट, सब-एजेंट, दलाल या मध्यस्थ भाग नहीं ले सकता।
बीमा पॉलिसी में कूटरचना करके 27.46 लाख कमीशन कमाया
सीबीआई जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगण संजीव कुमार यादव विकास अधिकारी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मण्डीदीप शाखा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य आरोपीगण ममता गुप्ता व नितिन सक्सेना के साथ आपराधिक षङयंत्र किया और मार्कफेड की बीमा पॉलिसियों में कूटरचना की और उन्हें असली के रूप काम में लाते हुए धोखाधड़ी की और मार्कफेड की बीमा पालिसियों में कमीशन प्राप्त किया, जिसकी राशि लगभग 27 लाख 46 हजार 616 रुपये थी।