भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर हाल ही में की गई नवीन नियुक्ति पर आपत्ति सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि नियुक्ति गलत है जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मनोज मालवीय ने नियुक्ति के नियम का उल्लेख किया है।
मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
श्री मनोज मालवीय है उप सचिव के हस्ताक्षर से सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा (दिनांक 25 नवंबर 2022 को आदेश क्रमांक 2262) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी को मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताया गया है कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 25 की उप धारा 1 के प्रावधान के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग के सदस्य को, वर्तमान पद के साथ अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है।
श्री अजय दुबे ने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचित करने के लिए ट्विटर पर टैग किया है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अथवा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जाता है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड रजिस्ट्रार को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।