भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए गुड न्यूज़ है। जमीन का नोड्यूज प्रमाण पत्र पाने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोई छुट्टी पर चले जाए तो रिश्वत भी देनी पड़ती थी परंतु अब यह सेवा लोक सेवा गारंटी में शामिल हो गई है।
भोपाल कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया है कि राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।
यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील संबंधित जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।