MP NEWS- संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा परिचर्या नियम 2022, राजपत्र 3-8-2022 अनुसार

Bhopal Samachar
भोपाल
। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को राजपत्र दिनांक 3 अगस्त 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 का लाभ प्राप्त होगा। यह फैसला दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ है। अतः इस तारीख के बाद के सभी मामलों में भुगतान किया जाएगा। 

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र को जारी पत्र में लिखा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 एवं 21.10.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग असाधारण राजपत्र प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त 2022 को जारी म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 अनुसार लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 तथा इस सबंध में समय समय म.प्र. शासन द्वारा जारी होने वाले संशोधन तथा संदर्भित पत्र भी नियमानुसार लागू होंगे। तदानुसार संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान करें। अतः उक्त असाधारण राजपत्र 3 अगस्त 2022 म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 की प्रति संलग्न कर आपकी और भेजी जा रही है। 

यह आदेश कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 21.10.2022 से लागू किया जायेगा। इस तिथि पूर्व के प्रकरणों में इस नियम से भुगतान नहीं किया जायेगा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!