जबलपुर। शासकीय कर्मचारी की सर्विस बुक के मामले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा एवं गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी की सर्विस नहीं दी
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉ.ईश्वर दयाल चौरसिया 2003 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आए थे। डॉ. चौरसिया का कहना है कि 2003 के बाद से ही उनकी सही सर्विस बुक नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 26 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने ऑर्डर जारी करते हुए डॉक्टर की पूरी सर्विस बुक 15 दिनों में देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद उन्हें सर्विस बुक नहीं दी गई है।
हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा के ACS, कमिश्नर और GMC डीन को नोटिस जारी किया
डॉक्टर चौरसिया के वकील सौरभ सुन्दर ने बताया कि डॉ आईडी चौरसिया के प्रकरण में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने एसीएस मेडिकल एजुकेशन, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, संभागायुक्त भोपाल और जीएमसी के डीन को नोटिस जारी किए हैं।
ये कंटेप्ट पिटिशन डॉ चौरसिया द्वारा पहले लगाई गई रिट पिटीशन में जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने डायरेक्शन दिया था कि इनकी सर्विस बुक की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। डॉ चौरसिया को सर्विस बुक पूरी तरह नहीं दी गई। इस मामले को लेकर चौरसिया ने कंटेप्ट दायर किया था। इसी मामले में इन अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं।