GMC BHOPAL के डीन, कमिश्नर और ACS को हाईकोर्ट का नोटिस- MP karmchari news

Bhopal Samachar
जबलपुर
। शासकीय कर्मचारी की सर्विस बुक के मामले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा एवं गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया। 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी की सर्विस नहीं दी

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉ.ईश्वर दयाल चौरसिया 2003 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आए थे। डॉ. चौरसिया का कहना है कि 2003 के बाद से ही उनकी सही सर्विस बुक नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 26 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने ऑर्डर जारी करते हुए डॉक्टर की पूरी सर्विस बुक 15 दिनों में देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद उन्हें सर्विस बुक नहीं दी गई है।

हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा के ACS, कमिश्नर और GMC डीन को नोटिस जारी किया

डॉक्टर चौरसिया के वकील सौरभ सुन्दर ने बताया कि डॉ आईडी चौरसिया के प्रकरण में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने एसीएस मेडिकल एजुकेशन, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, संभागायुक्त भोपाल और जीएमसी के डीन को नोटिस जारी किए हैं। 

ये कंटेप्ट पिटिशन डॉ चौरसिया द्वारा पहले लगाई गई रिट पिटीशन में जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने डायरेक्शन दिया था कि इनकी सर्विस बुक की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। डॉ चौरसिया को सर्विस बुक पूरी तरह नहीं दी गई। इस मामले को लेकर चौरसिया ने कंटेप्ट दायर किया था। इसी मामले में इन अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!