संप्रदाय विशेष के स्कूल कॉलेजों में क्या अन्य विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सकता है, जानिए - Fundamental Rights

भारत में सभी प्रकार के वर्ग, धर्म, भाषाओं, संस्कृति आदि के लोग निवास करते हैं, एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है।

आज का सवाल यह है कि कोई अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो द्वारा शिक्षा संस्थान उनकी शिक्षा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए चलाया जा रहा है, तब क्या अन्य समुदाय के विद्यार्थियों को उस संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 29(2) की परिभाषा

कोई भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा राज्य सरकार की सहायता द्वारा या पोषण सहायता द्वारा कोई शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है उसने किसी भी समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

साधारण शब्दों में कहे तो अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यालय में भी यदि राज्य द्वारा पोषित (अनुदान) मिलता है तो अन्य सम्प्रदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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