CM Sir, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, स्पष्ट कीजिए- Kuhla Khat

माननीय मुख्यमंत्री जी
, मेरे पिता जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षक के पद पर थे। जून 2015 में उनका निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए B.Ed पास किया, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। 

विभाग की तरफ से बताया गया कि मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियम 2014 के तहत संविदा शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है जबकि सरकार द्वारा संविदा शिक्षक का पद समाप्त कर दिया है। इसलिए संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। उस समय विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि शिक्षक भर्ती नियम 2018 के तहत जब नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी तब अनुकंपा नियुक्ति वाले उम्मीदवारों को नौकरी दे दी जाएगी। 

इस आश्वासन के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कड़ी मेहनत के बाद पास कर ली है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर ली थी। कुल मिलाकर एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो भी शैक्षणिक एवं प्रतिस्पर्धी योग्यताएं जरूरी है, वह सब कर लिया है परंतु अब पता चला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। 

जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि वहां से आदेश प्राप्त होता है तो अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी अन्यथा नहीं। 

माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी संख्या कम है। हम प्रदर्शन और हड़ताल नहीं करते। परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी है और उसे बड़ी मुश्किल से निभा पा रहे हैं। हमारी आवाज दूर तक नहीं जाती लेकिन हमारी आह और दुआएं बहुत दूर तक जाती हैं। कृपया हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। ✒ अंशुल जैन जिला धार 

अस्वीकरण: खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। इससे पूर्व प्रकाशित हुए खुले खत पढ़ने के लिए कृपया Khula Khat पर क्लिक करें. यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- editorbhopalsamachar@gmail.com

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