संविदा कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का निर्धारण- MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु 20% आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाएगा, के विषय में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 

शैलबाला ए मार्टिन, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 'संविदा पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश' विषय पर आधारित पत्र में लिखा है कि, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, सामान्य सी-5-2 /2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05जून 2018 की कंडिका 14 में संविदा कर्मियों हेतु 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश हैं। 

इस संबंध में शासन के ध्यान में यह बिन्दु लाया गया है कि 20 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए साथ ही नियमित पदों पर भरती हेतु पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को किस प्रकार भरा जाए। 

उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!