घर से ऑफिस निकला कर्मचारी ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा: हाई कोर्ट- MP NEWS

Updesh Awasthee
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। गरिमा भदोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपने निजी वाहन से घर से ऑफिस के लिए निकला है तो उसे ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि वह किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसके आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे।

गाेवर्धन कालोनी निवासी गरिमा भदौरिया ने 2017 में बिजली कंपनी में अपने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। गरिमा की मां ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए बिजली कंपनी में आवेदन किया था, लेकिन उनकी मां के पास पद के अनुसार योग्यता नहीं थी। इसके चलते उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकी। मां का आवेदन खारिज होने के बाद बेटी गरिमा ने 2016 में आवेदन किया, जिसे बिजली कंपनी ने खारिज कर दिया।

जब बिजली कंपनी ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी, तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि उनके पिता की मृत्यु 24 अगस्त 2010 को सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह दुर्घटना आफिस जाते समय हुई थी। पिता की रात 12 बजे से रोशनी घर में ड्यूटी शुरू होनी थी। जब घर से आफिस के लिए निकले तो रात 11:30 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी पर जाते समय दुर्घटना हुई है इसलिए वह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। 

बिजली कंपनी ने इसका विरोध किया और बताया कि गरिमा के पिता की आन ड्यूटी मौत नहीं हुई है। उनकी ड्यूटी रात 12:00 बजे से शुरू होती है जबकि एक्सीडेंट रात 11:30 बजे हुआ। सात सितंबर को इस याचिका पर बहस हो गई थी। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपने निजी वाहन से ऑफिस जा रहा है और रास्ते में उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो इसे कार्यस्थल दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। इसलिए मृतक के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति का हक नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस आदेश को रिपोर्टेबल किया है यानी कानून की किताब में प्रकाशित किया जाएगा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!