MP NEWS- हाई कोर्ट के निर्देश पर कटनी में टीआई, एसआई और हेड कांस्टेबल सस्पेंड

Bhopal Samachar
0
जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश श्री विवेक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कटनी श्री सुनील कुमार जैन ने थाना प्रभारी संजय दुबे सहित उनके साथ ही सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर संजय दुबे किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम करने के योग्य नहीं है।

जानकारी के अनुसार 2021 में स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की एक लड़की के साथ ज्यादती की घटना हुई थी। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में चल रही है। मंगलवार को जब हाइकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई की तो पता चला कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट ही नहीं लगाई है। जिस पर माननीय न्यायाधीश ने थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई गई। बुधवार को इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन को हाइकोर्ट ने तलब किया। 

एसपी जैन ने कोर्ट को बताया कि रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2021 को एसपी कार्यालय को प्राप्त हुई थी। एसपी कार्यालय से यह रिपोर्ट स्लीमनाबाद थाना प्रभारी को 27 अक्टूबर 2021 को भेज दी गई थी, इसके बाद भी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल नहीं की गई। इस पर हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि लाइन अटैच से क्या होगा, ये कोर्ट का समय नहीं बर्बाद कर सकते इन पर मेजर पेनाल्टी के लिए जाँच बिठाए। जांच बिठाने से पूर्व लापरवाही बरतने वाले सभी को निलंबित के निर्देश भी दिए। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!