मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंत्रिपरिषद ने शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी हुई रोक को हटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में तबादलों की तारीख निर्धारित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव के कारण कर्मचारियों के तबादले रुक गए थे।
मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक शासकीय कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में मध्यप्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी।
बताया जा रहा है कि इसमें जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। आदिवासी विकासखंड सहित दूरस्थ इलाकों में स्थानांतरित अधिकारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरा अधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले।
अविाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उन्हें गृह जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। कृषि विकास संचालनालय और कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को गृह तहसील एवं विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता या इससे अधिक होने और एक वर्ष से कम सेवा अवधि रहने पर तबादला नहीं किया जाएगा।