मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा CEO जिला पंचायत एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी सभी महिला पंच-सरपंचों को पद से हटाने की कार्रवाई के प्रस्ताव भेजे जो सरकारी कामकाज के लिए अपने पति पर डिपेंड हैं और बैठकों में अपनी जगह अपने पति को भेजती हैं।
50% आरक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है: कलेक्टर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिये चुनी गईं महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला पदाधिकारियों के स्थान पर ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति अथवा परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ज्ञात हो त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जिला, जनपद व ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित किए गए हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने पत्र के जरिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ताकीद किया है कि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों द्वारा बैठकों के संचालन संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लें। साथ ही समय – सीमा में कार्रवाई करें। उन्होंने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।