MP HC NEWS- टाइम कीपर की याचिका पर मुख्य अभियंता का आदेश स्थगित

जबलपुर
। ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा बालाघाट में टाइम कीपर बलवंत सिंह की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य अभियंता वीएस चंदेल के आदेश को स्थगित कर दिया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, RES के आयुक्त व इंजीनियर-इन-चीफ, सीई जबलपुर और ईई बालाघाट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

बालाघाट में आरईएस में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ बलवंत सिंह शिव ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के तहत प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर मुख्य अभियंता, भोपाल वीके श्रीवास्तव ने 11 जून, 2021 को टाइम कीपर को नियमित पे-स्केल प्रदान करने का आदेश जारी किया था। 

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले मुख्य अभियंता वीएस चंदेल ने तीन जून, 2022 को पूर्व मुख्य अभियंता के आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि पदों की अनुपलब्धता और पात्रता नहीं होने के कारण टाइम कीपर्स को रेग्युलर पे-स्केल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने पूर्व आदेश को त्रुटिपूर्ण भी बताया। 

अधिवक्ता मिश्रा ने दलील दी कि पूर्व मुख्य अभियंता का आदेश हाई कोर्ट आदेश के तहत लिया गया था, इसलिए बाद में जारी आदेश निरस्त करने योग्य है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2022 के आदेश पर किसी तरह का क्रियान्वयन करने पर रोक लगा दी।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!