MP NEWS- सागर का टीकाकरण अधिकारी सस्पेंड, 1 सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन का मामला

सागर
। कलेक्टर जिला सागर द्वारा उनके प्रेषित प्रस्ताव कमॉक 5627 / वि०लि०-1/2022 दिनांक 27-07-2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जैन पब्लिक स्कूल सागर में दिनांक 27-07-2022 को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत बच्चों के लिये वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किया गया था वैक्सीनेशन सत्र के दौरान बच्चों के कुछ अभिभावकों द्वारा यह शिकायत दी गई कि वैक्सीनेटर ने एक ही सिरीज से एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है। 

शिकायत गंभीर होने के कारण जाँच हेतु तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर को जाँच हेतु निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में CM.H.O. को जाँच के दौरान यहाँ उपस्थित कुछ लोगो द्वारा बताया गया कि एक ही सिरीज से वैक्सीनेशन किया गया है। निरीक्षण के दौरान वहाँ वैक्सीनेटर उपस्थित नहीं था। वैक्सीन एवं वैक्सीन लगाने का सामान सुबह जिला टीकाकरण अधिकारी के निर्देश में भेजा गया था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के पत्र दिनांक 27-07-2022 के अनुसार वैक्सीनेशन कार्य हेतु जो वैक्सीनेटर आया था उसके द्वारा एक ही सिरीज का उपयोग करके वैक्सीनेशन कार्य किया गया। 

वैक्सीनेटर से संपर्क करने की कोशिश की गई, फोन बंद पाया गया। प्रथम दृष्ट्या त्रुटि पाये जाने पर विभाग द्वारा पुलिस थाने में संबंधित वैक्सीनेटर के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है जिला टीकाकरण अधिकारी सागर व वैक्सीनेटरों द्वारा की गई उक्त अतिगंभीर लापरवाही हेतु डॉ० शोभाराम रोशन जिला टीकाकरण अधिकारी जिला सागर दोषी है. इनके द्वारा द्वारा समय समय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण व पर्वेक्षण न किये जाने से उक्त स्थिति निर्मित हुई है. डॉ० रोशन का अपने अधीनस्थो पर कोई नियंत्रण नहीं है, इनका यह कृत्य अतिगंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। 

कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत पाया गया है कि डॉ० शोभाराम रोशन जिला टीकाकरण अधिकारी जिला सागर द्वारा कोविड वैक्सीनेशन महाभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीनेशन कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है, इनके द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता का परिचायक होने से डॉ० शोभाराम रोशन जिला टीकाकरण अधिकारी जिला सागर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 0anam) एवं म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 

निलंबन अवधि में डॉ० रोशन का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर नियत किया जाता है। डॉ० रोशन की निलंबन अवधि में जिला टीकाकरण अधिकारी जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कलेक्टर जिला सागर यथोचित अधिकारी को निर्देशित करें निलंबन अवधि में डॉ० रोशन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!