INDORE NEWS- कॉलोनी की सड़कों का 1973 का नियम बदला

इंदौर।
 मध्यप्रदेश के इंदौर में कॉलोनी में बनने वाली सड़कों के लिए नियम को परिवर्तित कर दिया गया है। कॉलोनी विकास की अनुमति के लिए नया नियम आया है। अब तक कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई साढ़े 7 मीटर (24.60 फीट) प्रस्तावित थी, अब इसे 9 मीटर (30 फीट) कर दिया है। 

प्रशासन ने इस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर कहा है कि अब उक्त निवेश क्षेत्र में किसी भी तरह की कॉलोनी विकास की अनुमति में सड़क की चौड़ाई जनहित को देखते हुए 9 मीटर से कम न रखें। कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर राजेश राठौड़ ने संयुक्त संचालक T&CP को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत गठित निवेश क्षेत्र एवं वर्तमान में बढ़े हुए निवेश क्षेत्र सीमा के तहत आने वाली कॉलोनियों में जनहित को देखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं।

टीएंडसीपी अभी जो साढ़े 7 मीटर की सड़कों के प्लान का अनुमोदन कर रहा है, वह आमजन के हित में उचित नहीं लग रहा, इसलिए नई कॉलोनियों में कम से कम 9 मीटर की सड़क ही प्रस्तावित करें। ऐसे नक्शे जो मंजूर हो चुके हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं कोई उलझन है तो उसे दूर किया जाएगा। आम लोगों को नियमों के विरुद्ध किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जिन्हें अनुमति मिल चुकी है

क्रेडाई मेंबर का कहना है कि नियमों की व्याख्या सही तरह से हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो अनुमति ले चुके हैं, यदि उन्हें भी रिवाइज में जाना पड़ा तो फिर परमिशन नहीं मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में इसे लेकर नाराजगी सामने आ रही है।
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