CM RISE खबर का असर- ट्रांसफर पॉलिसी घोषित, सब कुछ ऑनलाइन होगा - MP NEWS

भोपाल।
सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना अपने आप में एक तमाशा बन गई थी। मध्य प्रदेश शासन के सभी आदेश ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं परंतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से आदेश जारी किए जा रहे थे। भोपाल समाचार ने इस विषय में मुख्यमंत्री सचिवालय का ध्यानाकर्षण कराया था। खबर (Read Here) का तत्काल असर हुआ है। डीपीआई कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किया गया है। आज के बाद सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर, भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 26/07/2022 क्रमांक / सीएम राइज़ / स्था./2022/907 के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर, समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सीएम राइज योजनान्तर्गत सीएम राइज विद्यालयों में चयनित हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना उपरान्त शेष रहे लोक सेवकों का स्थानातंरण एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। 

डीपीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पदस्थापना की संपूर्ण कार्रवाई ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी जिसके तहत संबंधित लोकसेवकों को अपने लॉगिन आइडी से लॉगइन कर वर्तमान में जो रिक्तियां उस जिले में पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। उपलब्ध विकल्पों को प्राथमिकता के क्रम में भरकर आवेदन लॉक करेंगे।

सीएम राइज़ विद्यालयों में पदस्थ ऐसे लोकसेवक जिनकी चयन उपरान्त पदस्थापना नहीं हुई है अथवा ऐसे लोकसेवक जिन्होंने सीएम राइज़ विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन नहीं किया है। ऐसे लोकसेवकों की अन्य संस्था में रिक्त पदों पर उसी जिले में पदस्थापना की जाना है इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी:- 

एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन विकल्प चयन की सुविधा दिनांक 27.07.2022 से 03.08.2022 तक उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन विकल्प चयन न करने की स्थिति में अथवा वरियता अनुसार विकल्प उपलब्ध न होने की स्थिति में जिले में रिक्त किसी भी स्थान पर पदांकन किया जावेगा। 

आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता के क्रम में चाहे गये विकल्पों में से निम्न प्राथमिकता के क्रम में विद्यालय का आवंटन ऑनलाइन सिस्टम द्वारा किया जायेगा। प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रहेगा:- 

शिक्षक संवर्ग के स्थानातरण में वरियता क्रम का क्रमानुसार विवरण

  • महिला वर्ग- आयु 57 वर्ष से अधिक होना।
  • पुरुष वर्ग- आयु 57 वर्ष से अधिक होना।
  • महिला वर्ग- स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में। पुरुष वर्ग- स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में।
  • महिला / पुरुष वर्ग- विवाह के कारण पत्नि / पति के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानातरण।
  • महिला वर्ग- निःशक्त श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवक
  • पुरुष वर्ग- निःशक्त श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवक
  • महिला / पुरुष- विधवा अथवा परित्यक्ता/ विधुर
  • महिला वर्ग- एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता (संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) मान्य होगी। 
  • पुलिस वर्ग- एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता (संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) मान्य होगी। 

उल्लेखनीय है कि सीएम राइज विद्यालय हेतु कृषि, समाज शास्त्र, उर्दू, गृह विज्ञान विषयों में परीक्षा आयोजित नहीं की थी। अतः सीएम राइज विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत इन विषयों के शिक्षक यथावत पदस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त सह अकादमिक पद यथा एनसीसी, खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत शिक्षक भी यथावत निर्धारित पदसंरचना के आधार पर पदस्थ रखे जा सकेंगे।

उपर्युक्तानुसार जिन शिक्षकों की पदस्थापना सीएम राइज़ विद्यालयों से अन्यत्र की जाना है उन शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई सूची के आधार पर तैयार की गई है। यदि उक्त सूची से किसी शिक्षक का नाम छूटा हो तो तत्काल उसके यूनिक आईडी के साथ प्रेषित करें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सूची अनुसार शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सूचित करें।

लोक सेवकों को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण किये जाने की कार्यवाही भी एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन संपादित की जाएगी। अमय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

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