भोपाल। हिंदीराष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट से सम्बंधित नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अब होटल या रेस्टोरेंट अपने खाने के बिल में किसी भी रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे।
ग्राहक चाहे तो अपनी मर्जी से सेवा शुल्क दे सकते हैं। साथ ही ग्राहक सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायत नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 या NCH App पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उसे लागू करना है। इसके पास, उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों/अभियोजनों, असुरक्षित वस्तुओं/ सेवाओं को वापस बुलाने, अनुचित विक्रय प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।