ASTHA BUILDTECH JABALPUR के अधिकारियों को 7-7 साल की जेल

जबलपुर
। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार सोनी की अदालत ने रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगी करने के चार आरोपितों शीतलामाई निवासी आरोपी रामफल रजक, न्यू रामनगर आधारताल निवासी रतनदास गुप्ता व नैनी, इलाहाबाद निवासी कौशलेश मौर्य, खेमराज गुप्ता व रजितराम मौर्य को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। यही नहीं 16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह राशि प्रतिकर के रूप में शिकायकर्ताओं को लौटाए जाने की राहतकारी व्यवस्था दी गई है। 

अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित रकम दोगुनी करने का लालच देकर फर्जी कंपनी की आड़ में गरीबों के लाखों रुपए हड़पने में जुटे थे।बर्न कंपनी मुहल्ला, जबलपुर निवासी ज्योति सोंधिया सहित 36 शिकायतकर्ताओं ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार शीतलामाई निवासी आरोपी रामफल रजक, न्यू रामनगर आधारताल निवासी रतनदास गुप्ता व नैनी, इलाहाबाद निवासी कौशलेश मौर्य, खेमराज गुप्ता व रजितराम मौर्य ने आस्था बिल्डटेक नाम की कम्पनी में उन्हें निवेश के लिए लालच दिया। छह साल में रकम दोगुनी करने के नाम पर 25 जुलाई, 2012 से 31 जनवरी, 2017 तक आरोपितों ने शिकायतकर्ताओं से लाखों रुपये हड़प लिए। 

उन्हें फर्जी एफडी पकड़ा दी गईं। बाद में रकम वापस न मिलने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस ने शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के प्रकरण दर्ज कर अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार आरोपितों को सात-सात साल कैद व जुर्माने की सजा सुना दी।

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