भोपाल। अभय वर्मा कमिश्नर डीपीआई ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी संकुल प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों तक को रिमाइंडर जारी करके बताया है कि अध्यापक एवं शिक्षकों का IFMIS में वेतन निर्धारण करने के अलावा उनकी सेवा पुस्तिका का नियम अनुसार संधारण भी किया जाना है।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र क्रमांक 473 दिनांक 23 जून 2022 के अनुसार अध्यापक संवर्ग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान तथा अध्यापक संवर्ग के शैक्षणिक संवर्ग में सुसंगत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को दिनांक 1 जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा IFMIS में वेतन निर्धारण अनुमोदन किया जा रहा है परंतु सेवा पुस्तिका जिला पंचायत एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के पास अनुमोदन हेतु नहीं भेजी जा रही है। उक्त स्थिति ठीक नहीं है जबकि पूर्व में भी इस संबंध में वेतन निर्धारण अनुमोदन किए जाने हेतु बार-बार निर्देश दिए गए।
पुनः निर्देशित किया जाता है कि छठवां वेतनमान तथा सातवां वेतनमान के वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु शेष रहे प्रकरणों को क्रमशः जिला पंचायत एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से दिनांक 15 जुलाई 2022 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।