चंबल। आईजी राजेश चावला ने टी आई कुशल सिंह भदौरिया का डिमोशन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होतम सिंह को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों पर आरोप है कि नाबालिग के रेप और हत्या के मामले में गलत इन्वेस्टिगेशन की थी।
वह मामला जिसकी जांच में गड़बड़ी के कारण कार्रवाई हो गई
वर्ष 2019 जनवरी माह में कैलारस थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत फांसी लगने से हो गई थी। कैलारस थाने में मर्ग कायम कर ASI होतम सिंह ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान बच्ची के बैग से हस्तलिखित चार पेज का सुसाइड नोट मिला था। बच्ची के पिता और नाना ने पुलिस को बताया बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर फांसी पर लटकाया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी लड़की की मौत गले में फांसी के फंदे का प्रेशर बढ़ने के कारण हुई है। पिता और नाना ने बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था। साइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला बनता था। आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए बाध्य करना), धारा 376 (बलात्कार) और पोक्सो एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी परंतु असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने होतम सिंह आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार किया।
यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि आईपीसी की धारा 304 ए सामान्यतः एक्सीडेंट के मामलों में लगाई जाती है। यानी दोषी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करना चाहता था परंतु उसकी लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हो गई। एक प्रकार से आरोपी व्यक्ति को अपराधी नहीं बल्कि लापरवाह बताया जाता है।
मामला सामने आने के बाद चंबल आइजी एडीजी राजेश चावला ने दतिया एसपी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निरीक्षक कुशल सिंह भदौरिया को पदावनत कर पांच वर्ष के लिए निरीक्षक से उप निरीक्षक किया है। बागचीनी थाने में पदस्थ एएसआइ होतम सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया है।