MP karmchari news- पदोन्नति वाले पदों पर सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

Bhopal Samachar
0
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति वाले पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की है।

पदोन्नति वाले पद पर सीधी भर्ती कब की जा सकती है 

गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सर्जरी विभाग में नामित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व डॉ. हिमांशु शर्मा की तरफ से अलग-अलग याचिका दायर की गई थीं। इनमें कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफसर पद की उन्हें पदोन्नति दिए जाने की बजाए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि अवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने की बजाए पदों पर सीधी भर्ती तभी हो सकती है, जबकि कोई वैधानिक बाधा हो या फिर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं हो।

याचिका में एडीशन चीफ सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा विभाग, संभागायुक्त चेयरमैन एक्जीक्यूटिव कमेटी ऑटोनामस गांधी मेडिकल कॉलेज व कॉलेज के डीन को पक्षकार बनाया गया है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुंदर ने पक्ष रखा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!