जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की नवीन पदस्थापना पर रोक लगा दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने दोनों अधिकारियों की मर्जी के बिना उनकी पदस्थापना कर दी थी जबकि नियमानुसार उन्हें चॉइस फिलिंग का अधिकार दिया गया था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने के जस्टिस श्री एसएस भट्टी जी ने सीएम राइस स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल अशोक कुमार झारिया प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया जिला मंडला, उप प्राचार्य के पद पर श्रीमती निधि सिंह के जबलपुर से चरगवां में नवीन पदस्थापना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी प्रस्तुत हुए थे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों का पक्ष रखते हुए बताया कि सीएम राइस स्कूल में चयन प्रक्रिया के बाद पदस्थापना की जानी चाहिए थी जिसे डिपार्टमेंट में स्थानांतरण का नाम दे दिया। इस प्रक्रिया में भारी अनियमितता एवं लापरवाही की गई है।
श्री अशोक कुमार झारिया प्राचार्य शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया जिला मंडला में कार्यरत हैं। उनका चयन सीएम राइस स्कूल मैं हुआ था योजना के नियम के अनुसार आवेदक की पदस्थापना उसी स्कूल में होना चाहिए थी, जहां वह कार्यरत है क्योंकि उसने च्वाइस फिलिंग में उसी स्कूल की च्वाइस फिलिंग की थी परंतु अनावेदकगणों के द्वारा आवेदक का स्थानांतरण 100 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजाडांडी जिला मंडला में कर दिया।
इसी तरह निधि सिंह जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जबलपुर में कार्य कर रही है उनका स्थानांतरण /पदस्थापना उप प्राचार्य के पद पर चरगवॉ कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने दोनों की नवीन पदस्थापना पर रोक लगा दी है।