MP karmchari news- चुनाव ड्यूटी के संबंध में अतिरिक्त निर्देश, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

भोपाल।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के संबंध में अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किए हैं। कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनके रिटायरमेंट में मात्र 6 महीने का समय शेष है, उन्हें मतदान दल में शामिल ना किया जाए। आवश्यकता होने पर चुनाव के दूसरे कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकता है। 

मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम संबोधित पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 मतपत्र / मतपेटी से सम्पन्न कराये जाना है। समस्त पदों के निर्वाचन एक साथ मतपत्र / मतपेटी से कराये जाने की स्थिति में कतिपय जिलों द्वारा मतदान कर्मियों की आवश्यकता के आकलन तथा पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य मतदान कर्मियों के दायित्वों के संबंध में पृच्छा की गई है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों के नियोजन एवं दायित्वों के संबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:- 

1. रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए हस्तपुस्तिका (जुलाई, 2020 संस्करण) के अध्याय 7 "मतदानकार्मिक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण में मतदान दलों के संबंध में 10 प्रतिशत अधिक मतदान दलों के गठन का उल्लेख किया गया है, साथ ही यह भी उल्लेखित है कि "आम चुनाव के समय प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन या चार मतदान अधिकारी रखे जायेंगे।"
2. उपरोक्तानुसार मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के साथ तीन या चार (जिले में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर) मतदान अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।
3. आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 10.12.2021 कंडिका-4 (3) में 20 प्रतिशत अधिक मतदान दलों के गठन का उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख तत्समय प्रचलित कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्तमान में विकासखण्ड के कुल मतदान केन्द्रों के आधार पर आवश्यकता से 10 प्रतिशत अधिक मतदान दलों का गठन किया जावे। 

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