जबलपुर। कॉलेज के स्टूडेंट्स यदि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस बारे में उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए उनके अपने कॉलेज में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें विशेषज्ञ अधिकारी ना केवल सवालों के जवाब देंगे बल्कि प्रोजेक्ट तैयार करने और लोन दिलाने में भी मदद करेंगे।
जबलपुर में विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना के शिविर का कैलेंडर
- 19 मई को सिविल लाइन स्थित शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में।
- 20 मई को साईंस कॉलेज जबलपुर एवं शासकीय कला महाविद्यालय पनागर में।
- 21 मई को होमसाईंस कॉलेज जबलपुर, शोभा सिंह यादव कॉलेज पाटन, शासकीय महाविद्यालय बरेला एवं शासकीय महाविद्यालय बरगी में।
- 23 मई को मानकुंवर बाई कॉलेज जबलपुर, शासकीय ओएफके महाविद्यालय खमरिया, शासकीय कन्या महाविद्यालय रांझी, शासकीय महाविद्यालय कुण्डम, श्यामसुंदर अग्रवाल पीजी कॉलेज सिहोरा एवं शासकीय महाविद्यालय मझौली में।
शिविरों में विषय विशेषज्ञों द्वारा कॉलेज के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन की प्रक्रिया, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा का चयन, बाजार की संभावनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं बैंक से ऋण आदि की जानकारी भी दी जायेगी।
Government loan scheme for college students start up
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 01 से 50 लाख, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए होगा। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे।
योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियाँ आवेदन के साथ संलग्न करना होंगी।
पात्रता उन्हीं आवेदकों को होगी जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। इसी तरह आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का हितग्राही न हो। वित्तीय सहायता के तहत ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दिया जायेगा।
जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर दी जायेगी। योजना में गांरटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।