इंदौर। अंतरजातीय विवाह और परिवारों की मर्जी के बिना सर्टिफाइड लव मैरिज कराने का ठिकाना बन गए आर्य समाज मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आर्य समाज मंदिरों को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार फिर से मिल गया है।
हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने करीब डेढ़ साल पहले आदेश दिया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी शामिल किया जाए, तब तक आर्य समाज मंदिरों में शादी नहीं हो सकेगी। सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जा सकेंगे। इस आदेश को मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री प्रकाश आर्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब मप्र के 273 से अधिक आर्य समाज मंदिरों में पहले की तरह शादियां हो सकेंगी। प्रतिनिधि सभा की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, ऋषि तिवारी और वंशिका तिवारी ने पैरवी की। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.