ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी आरक्षक राघवेंद्र नरवरिया को विशेष सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
5 वर्ष पूर्व 2017 में पीड़ित नाबालिग ने महिला थाने में आरक्षक राघवेंद्र नरवरिया व उसके दोस्त के खिलाफ शिकायत की थी कि 13 मार्च 2017 को राघवेंद्र उसे गाड़ी में ले गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे डरा धमाकर छोड़ दिया। वह पुलिस में आरक्षक पद पर कार्यरत था।
जांच के बाद पुलिस ने राघवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने राघवेंद्र को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।